Azam Khan News: एक और झटका! आजम खान, पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
बुधवार (18 अक्टूबर) को रामपुर (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई है.
तीनों को अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. तीनों ही कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे.
इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने साल 2019 में केस दर्ज करवाया था. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ यह केस गंज थाने में दर्ज करवाया गया था.
दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया था.
बता दें कि अब्दुल्ला आजम पर दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप था, जिसमें से एक जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका और दूसरा जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है.
पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब्दुल्ला आजम खान ने पासपोर्ट प्राप्त किया. वहीं दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग उन्होंने सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया.