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Electoral Ink- किस उंगली में लगती है चुनावी स्याही? अगर उंगली ना हो तो क्या है नियम? जानें

ABP Live   |  01 Mar 2022 11:06 AM (IST)
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वोटिंग के समय उंगली पर स्याही लगाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि वोटर्स दोबारा कई बार वोट न करे. निर्वाचन आयोग की गाइलाइन के मुताबिक वोटिंग से पहले वोटर्स के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई जाती है. इस स्याही को नाखून के ऊपर गांठ तक लगाई जाती है.

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अगर किसी की तर्जनी उंगली नहीं है तो ऐसे हालात में वोटर्स के बाएं किसी भी उंगली में नीली स्याही लगाई जा सकती है.

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अगर वोटर्स का बाया हाथ ही नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में मतदाता के दाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर स्याही लगाई जाती है.

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यदि मतदाता के दोनों हाथों में कोई उंगली नहीं है तो ऐसे में उसके हाथ के किसी भी एक हिस्से पर स्याही लगाई जाती है.

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यदि वोटर्स का दोनों हाथ ही नहीं है तो इस स्थित में उसके पैर के अंगूठे पर स्याही से निशान लगाया जाता है.

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