Divya Pahuja Murder Case: दिव्या पाहुजा मर्डर केस के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट में दी थी दांत निकलवाने की दलील
हरियाणा में गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के मुख्य आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दिया.
पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अभिजीत सिंह के वकील ने चिकित्सा आधार पर उसकी ओर से जमानत याचिका दायर की थी.
अभिजीत सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा था कि पिछले साल 25 नवंबर को उसके चार दांत निकाल दिए गए थे. बाकी भी खराब हो गए हैं और 14 और दांत निकालने पड़ेंगे.
पुलिस के अनुसार, अभिजीत सिंह के वकील ने यह भी कहा कि भोंडसी जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, जहां आरोपी सिंह बंद है.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान पता चला कि जेल अस्पताल में कार्यरत दंत चिकित्सक डॉ. पूजा ने कहा कि आरोपी के कुछ दांत सही तरीके से निकाले गए हैं जबकि अन्य उपचार पीजीआईएमएस, रोहतक में किया जा सकता है.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अदालत ने माना कि अगर रोहतक के अस्पताल में इलाज उपलब्ध नहीं है तो आरोपी को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया जा सकता है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
2 जनवरी 2024 की रात को गुरुग्राम के एक निजी होटल में गैंगस्टर संदीप गाडौली की प्रेमिका मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या कर दी गई थी.
हत्या के मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह ने अपने होटल के 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर दिव्या पाहुजा के शव को हरियाणा के मुनक नहर में फेंक दिया था.