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MP News: जबलपुर में नर्मदा जयंती पर कल बहेगी आस्था की गंगा, उमाघाट पर आतिशबाजी समेत इन पर लगी रोक

अजय त्रिपाठी, जबलपुर   |  15 Feb 2024 03:44 PM (IST)
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जहां से पवित्र नर्मदा नदी गुजरती है.जबलपुर में नर्मदा जयंती पर चुनरी यात्रा निकाली जाएगी. इस पर्व पर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये है.शहर के प्रमुख उमाघाट पर भोजन और प्रसादी के वितरण के साथ आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा.

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नर्मदा जयंती के व्यवस्थित आयोजन के लिए अपर जिला दंडाधिकारी मिशा सिंह ने जिले की गोरखपुर एवं शाहपुरा तहसील में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

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इस आदेश में कहा गया है कि नर्मदा जयंती पर रेत नाका एवं अवधपुरी से ग्वारीघाट क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी. यहां से केवल पैदल चल कर ही उमा घाट तक जाया जा सकेगा.

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आदेश के मुताबिक वाहनों को अवधपुरी से लेफ्ट टर्न कराकर आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में पार्क किया जायेगा.यहां से श्रद्धालु पैदल जिलहरी घाट वाले रास्ते से उमा घाट तक जा सकेंगे.वापसी के समय चार पहिया वाहनों से केवल भटौली के रास्ते से शहर के लिए वापस लौटने की व्यवस्था होगी.

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भीड़ को देखते हुए पीक आवर्स में दो पहिया वाहन को भी भटौली रास्ते पर डायवर्ट किया जाएगा.प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नर्मदा जयंती पर सुरक्षा को देखते हुए उमा घाट पर दुकान नहीं लगेगी.

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उमा घाट पर भंडारा एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन तथा भोजन और प्रसादी के वितरण को पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. सुरक्षा की दृष्टि से केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर ही भंडारे आयोजित किये जा सकेंगे.आयोजकों को भंडारा स्थल पर डस्टबिन के साथ साफ-सफाई की व्यवस्था भी रखना अनिवार्य होगा.

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सीबीएसई और एमपी बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए नर्मदा जयंती पर तेज आवाज में धमक के साथ लाउडस्पीकर और डीजे के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित किया गया है.

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इसी के साथ 15 फरवरी और 16 फरवरी को नर्मदा के तट पर आतिशबाजी और पटाखों के उपयोग को भी पूर्णतया वर्जित किया गया है.

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प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि नर्मदा जयंती पर उमा घाट से वापसी के समय जिलहरी घाट और खारी घाट वाले रास्ते का उपयोग किया जा सकेगा.

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प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा इसका उल्लंघन पाये जाने पर है संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी.

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