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सीएम मोहन यादव के आदेश के बाद एक्शन मोड में परिवहन विभाग, स्कूल बसों के खिलाफ चलाया अभियान

विक्रम सिंह जाट   |  05 Jul 2024 03:12 PM (IST)
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उज्जैन संभाग में शुक्रवार को परिवहन विभाग ने नियम विरुद्ध चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. बस संचालकों को परिवहन विभाग की ओर से स्पष्ट रूप से समझाइश भी दी गई है.

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बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्कूल बस, ऑटो आदि को चेकिंग के आदेश दिए थे. जिसका पालन भी शुरू हो गया है.

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मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान वात्सल्य स्कूल, एडीफाई स्कूल,दशपुर विद्यालय, करणी स्कूल, लोटस वैली स्कूल, सेंट थॉमस स्कूल, डेक्सटर स्कूल, शिशुवन, केंद्रीय विद्यालय से चलने वाले प्राइवेट वाहन, आदित्य पब्लिक स्कूल आदि से संचालित समस्त वाहनों की चेकिंग की गई.

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केंद्रीय विद्यालय तथा सेंट थॉमस स्कूल के लिए संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा वाहनों में ओवरलोडिंग तथा अन्य कारणों से कुल 13 वाहनों के समन शुल्क 11 हजार रुपए के चालान किए गए.चेकिंग के दौरान निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से 27500 रूपए, ज्ञान सागर स्कूल से 62500 रूपए, जय महाकाल बस से 15000 रूपए अन्य वाहनों से 2000 रू का जुर्माना वसूल किया गया. इस प्रकार कुल 107000 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया.

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स्कूल बसों में मुख्य रूप से साइड विंडो ग्रिल, अग्निशमन साधन, बस में शिक्षक के रूप में अटेंडर, जीपीएस डिवाइस, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, बस की फिटनेस तथा अन्य दस्तावेज, ड्राइवर कंडक्टर के चरित्र सत्यापन से संबंधित दस्तावेज, कलर कोडिंग, स्पीड गवर्नर आदि की जांच की गई.

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अधिकतर स्कूलों द्वारा संचालित वाहनों की स्थिति ठीक पाई गई, दस्तावेजों तथा अन्य कमियो की स्थिति में आवश्यक निर्देश दिए गए. सप्ताह भर में समस्त दुरस्तीकरण के साथ पेश होने के निर्देश दिए गए है.

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उज्जैन में संभागीय परिवहन सुरक्षा उड़नदस्ता में पदस्थ विक्रम सिंह ठाकुर द्वारा शहर में संचालित स्कूल बसों की चेकिंग का कार्य किया गया. चेकिंग में मोटरयान अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन कराये जाने हेतु 78 वाहनों को चेक किया.चेकिंग के दौरान जिन स्कूल बसों के इमरजेंसी गेट पर सीट लगी पाई गई, उन्हें हटवाया गया और जुर्माना लगाया गया. साथ ही एक बिना नंबर की यात्री बस जो ओवरलोड सवारी परिवहन करती पाई गई उसे जप्त किया गया.

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