राहुल राज को एक और मामले में मिली बड़ी राहत
उन्होंने कहा, ‘‘जांच अधिकारी आश्वासन देते हैं कि जबतक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है और उस पर फैसला नहीं आ जाता, तबतक राहुल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.’’ इस पर न्यायमूर्ति देशमुख ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए नौ अगस्त की तारीख तय की.
अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुणा कामत पाई ने अदालत से कहा कि इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने जा रही है जो इस मामले में दलील देंगे.
प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी टेलीविजन प्रोड्यूसर राहुल राज सिंह को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी से बंबई हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गयी.
राहुल के वकील अबाद पोंडा ने अदालत से कहा कि कथित घटना 2010 की है जबकि एफआईआर इस जुलाई में दर्ज की गयी. उन्होंने कहा, ‘‘मामला दर्ज करने में छह साल का विलंब हुआ, इस वजह से उनकी हिरासत की जरूरत नहीं है.’’
न्यायमूर्ति पी एन देशमुख धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए राहुल राज की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे. मॉडल-अभिनेता हीर पटेल ने राहुल पर 25 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है.