अब 'पंजाब' में शादियों में गैरकानूनी होंगी ये चीजें!

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शादियों को लेकर एक ऐसा कानून लागू किया गया है जिसमें ना केवल दहेज बल्कि आतिशबाजी और पकवान को लेकर भी कानून के तहत नए प्रावधान पारित किये गये हैं. जानें क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि शादियों में दहेज, आतिशबाजी और पकवान को लेकर ये प्रावधान पंजाब में पारित नये कानून के तहत किये गये हैं.
खबरों की मानें तो इसमें यह प्रावधान है कि शादी में इन बातों पर अमल नहीं करने वालों को एक महीने की जेल की सजा और 20 लाख रूपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में गुरुवार को बहुमत से यह कानून पारित किया गया.
इसमें दहेज पर रोक लगाई गई है. बहुत अधिक शोर-सराबा करना और जश्न मनाने के चक्कर में पड़ोसियों को परेशान करना भी अपराध होगा.
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शादियों को लेकर एक ऐसा कानून लागू किया गया है जिसमें ना केवल दहेज बल्कि आतिशबाजी और पकवान को लेकर भी कानून के तहत नए प्रावधान पारित किये गये हैं. जानें क्या है पूरा मामला?
खबरों की मानें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शादियों में अब एक पकवान से ज्यादा नहीं परोसा जा सकेगा. केवल इतना ही नहीं अब शादियों में आतिशबाजी नहीं होगी और दहेज पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है.
कानून के तहत इसका भी प्रावधान किया गया है कि शादी में मेहमानों के लिए एक से अधिक पकवान नहीं होगा. शादी का पूरा समारोह रात 10 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए. (सभी प्रतीकात्मक तस्वीरें)
इस कानून के अनुसार शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति पटाखे नहीं छोड़ सकता, बंदूक या किसी दूसरे हथियार से फायरिंग नहीं कर सकता और आतिशबाजी पर भी पूरी तरह रोक होगी.