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नोटबंदी: इनकम टैक्स एक्ट 14बी में हुआ संशोधन, नहीं है पैन कार्ड तो मुसीबत में पड़ सकते हैं आप!

एबीपी न्यूज़   |  27 Nov 2016 04:08 PM (IST)
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नए नियम के अनुसार अगर आप बैंक में बार-बार 50 हजार से कम की राशी जमा कराते हैं तब भी आप आयकर विभाग की नजरों से नहीं बच पाएंगे.

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मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद से ही पूरे देश में लोगों को कैश संबंधित समस्याओं का सामान करना पड़ रहा है. अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं तो बैंक आप से पैन कार्ड मांग सकता है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट्स एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में संशोधन किया है. इस संशोधन के पीछे मकसद सिर्फ लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना है. इस संशोधन के बाद जिन खाता धारकों के पास पैन कार्ड नहीं है उनकी मुसिबत काफी बढ़ सकती है. आगे की स्लाइड्स में जानें क्या है पूरा मामला!

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6. एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में दी गई जगह पर आपको अपना नया फोटो भी लगाना होगा. दी गई जगह पर साइन भी करना होगा. फोटो रंगीन होनी चाहिए. इसका इस्तेमाल आपके पैन कार्ड पर होता है.

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9. एक बार फॉर्म भेजे जाने के बाद आप अपने कार्ड की स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इसी वेबसाइट का सहारा लेना होगा.

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10. आपके पैन कार्ड में दी गई जानकारी बदलने या ठीक करवाने का भी वही तरीका है जो नया पैन कार्ड बनवाने है. वेबसाइट के मेन पेज पर आपको वह ऑप्शन चुनना होगा जिसमें लिखा है ‘पैन से जुड़ी जानकारी में बदलाव या सुधार’

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8. एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजते समय फोटो, पते से जुड़ा कोई डॉक्युमेंट और आपकी पहचान से जुड़ा कोई डॉक्युमेंट साथ लगाकर भेजना होगा. साथ ही फॉर्म की फीस अदा करना के बाद जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसका भी प्रिंट इन एक्नॉलेजमेंट के साथ भेजना होगा. ऑनलाइन एप्लिकेशन भरे जाने के 15 दिन के भीतर आपको यह फॉर्म बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना होगा. जिस लिफाफे में आप एक्नॉलेजमेंट फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स डालेंगे उसपर आपको लिखाना होगा ‘पैन कार्ड के लिए आवेदन- 15 अंकों वाला एक्नॉलेजमेंट नंबर’.

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7. भारत में किसी भी पते पर पैन कार्ड मंगवाने के लिए आपको 96 रुपए का शुल्क (फीस) भरना होगा. आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के सहारे यह फीस भर सकते हैं. अगर आप भारत के बाहर से पैन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको फीस के तौर पर 962 रुपए चुकाने होते हैं और इसके लिए सिर्फ डिमांड ड्रॉफ्ट का ही इस्तेमाल किया जा सकता है. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिग के सहारे जब आप पेमेंट करते हैं तो ऐसा आपको फॉर्म भरते वक्त ही करना पड़ेगा. एक बार शुल्क अदा हो जाने के बाद आपको इसकी भी रसीद ऑनलाइन मिल जाएगी. इसका प्रिंट लेकर इसे आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के साथ भेजना होगा.

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5. इस एक्नॉलेजमेंट फॉर्म को आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा. इसे भेजने के पहले आपको इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे. इनमें आपके पते से जुड़ा कोई एक डॉक्युमेंट और आपकी पहचान से जुड़ा कोई एक डॉक्युमेंट आपको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म के साथ लगाना होगा. इस बात का ध्यान आपको खास तौर पर रखना होगा कि आपका नाम एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पर ठीक वैसे ही लिखा हो जैसा कि आपके बाकी के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है.

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3. नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आपको फॉर्म 49-ए भरना पड़ेगा. आप इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं. सारी जानकारियां भरकर फॉर्म को जमा करना होगा.

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पैन कार्ड या पर्मानेंट अकाउंट नंबर (स्थायी खाता संख्या) कार्ड सबके लिए बहुत ही जरूरी डॉक्युमेंट है. इससे आप सिर्फ आयकर रिटर्न ही नहीं भरते बल्कि इसे पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बैंक खाते खुलवाने से लेकर पीएफ (प्रोविडेंट फंड) खाते तक के लिए यह कार्ड बहुत जरूरी होता है. जब आपका पैन कार्ड खो जाए तो आपकी हालत खराब हो जाती है. लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है क्योंकि खोया कार्ड फिर से बनावाना हो या बिल्कुल नया कार्ड बनवाना हो, यह बहुत ही आसान काम है. आप यह काम कुछ क्लिक्स और थोड़ी सी टाइपिंग के सहारे घर बैठे आसानी से कर सकते हैं. आगे की स्लाइड्स में जानें घर बैठे कैसे बनाए पैन कार्ड..?

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2. इस पर क्लिक करते ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला होम पेज खुल जाएगा. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. जैसे- नए पैन कार्ड के लिए एप्लिकेशन फॉर्म, अप्लाई किए गए पैन कार्ड की वर्तमान स्थिति का जायजा, पुराने/खो गए पैन कार्ड की फिर से प्राप्ति और पैन कार्ड में दी गई जानकारियों में सुधार. यहां आप आपनी सुविधा के अनुसार अपना ऑप्शन चुन सकते हैं.

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4. फॉर्म ऑनलाइन जमा हो जाने के बाद आपके सामने एक 15 अंको का एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा. आपको यह नंबर संभाल कर रखना होगा.

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1. सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पैन सेवा (सर्विस युनिट) से जुड़ी वेबसाइट पर क्लिक करना होगा. वेबसाइट का लिंक है नीचे दिया गया है- https://tin.tin.nsdl.com/pan/

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नए नियम की माने तो अगर आपका बैंक खाता पैन कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ तो आप 50 हजार से ज्यादा की नकदी उसी सूरत में जमा करा सकते हैं जब तक आप बैंक को अपना पैन कार्ड न दिखाएं और अपने खाते को पैन कार्ड से ना जोड़ें. आगे की स्लाइड्स में जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका पैन नंबर.

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आयकर विभाग के नए नियम के अनुसार बैंक आपके 50 हजार से लेकर 2.50 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर नजर बनाए हुए है.

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