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खुशखबरी...मई से ऑनलाइन PF निकाल पाएंगे आप!

ABP News Bureau   |  20 Feb 2017 08:04 PM (IST)
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योजना के तहत ईपीएफओ को पेंशन या ईपीएफ निकासी के निपटान के लिये आवेदन जमा होने की तिथि से 20 दिन के भीतर सभी दावों के निपटान की जरूरत है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पायलट परियोजना के तहत ईपीएफओ पहले ही करीब 50 क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय सर्वर से जोड़ चुका है.

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ईपीएफओ के सेंट्रल पीएफ कमिश्नर वी पी जॉय ने पीटीआई कहा है कि, ''सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को केंद्रीय सर्वर से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है. हम ईपीएफ निकासी और पेंशन निपटान जैसे सभी प्रकार के आवेदन ऑनलाइन जमा करने की सुविधा इस साल मई में पेश कर सकते हैं.'' उन्होंने कहा कि एक-दो महीनों में ईपीएफओ के सभी कार्यालयों को केंद्रीय सर्वर से जोड़ा जाएगा. उसके बाद सभी आवेदन ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की जा सकती है.

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की प्राविडेंट फंड यानी ईपीएफ को ऑनलाइन निकालने की प्रकिया मई तक हकीकत का रूप ले लेगी. ऐसा होने पर 3 घंटे के भीतर ही ऑनलाइन अप्लाई करने पर आपके पीएफ की रकम आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी. सरकार ने इस योजना का एलान जुलाई 2015 में किया था जो अब जल्द ही हकीकत का रूप लेने वाली है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी पीएफ खाता धारक नौकरी करते हुए अपना पीएफ नहीं निकाल सकता है. अगर वह नौकरी नहीं कर रहा तो नौकरी छोड़ने के 60 दिन बाद वो पीएफ खाते में जमा रकम को निकालने के लिए अप्लाई कर सकता है.

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अभी पीएफ निकालने के लिए धारकों को एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे http://epf.ind.in/epf-withdrawal वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है. ये फॉर्म ईपीएफओ के ऑफिस भेजा जाता है. वहां से अपूर्व होने के बाद आपको अपने पीएफ खाते में जमा रकम मिल जाती है. लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लग जाने के कारण और पीएफ के तरीके को सरल बनाने के लिए सरकार ऑनलाइन पीएफ निकालने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है.

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