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अब शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना, जानें आठ बड़ी बातें

ABP News Bureau   |  11 Apr 2017 01:17 PM (IST)
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सड़क परिवहन के क्षेत्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है और इसके लिए ई गवर्नेंस को अपनाया जाएगा. ई गवर्नेंस को अपनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गयी है. लर्निंग के एक माह बाद मिलने वाले परमानेंट लाइसेंस बनवाने के लिए अब कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी. यातायात नियमों और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्यों के लिए ई गर्वनेंस को अनिवार्य किया गया है. अब लोग घर बैठे लर्निग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे लेकिन स्थायी लाइसेंस बनवाने के लिए कम्प्यूटर के जरिए परीक्षा देनी होगी.

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सड़क हादसों में भारी संख्या में लोगों के मारे जाने के लिए खराब सड़क एक प्रमुख कारण हैं और अब ऐसे हादसों के लिए सड़कों की डीपीआर को बनाने वाले और सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा. हादसों के लिए ठेकेदार पर भी जुर्माना लगेगा और भविष्य में उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है. सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले दयालु नागरिकों के साथ ही ऐसे घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा.

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इसके साथ ही विधेयक में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, टैक्सी एग्रीगेटर्स का नियमन और सड़क सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं. इसमें मोटर यान हादसा कोष उपलब्ध कराया गया है जो भारत में कुछ प्रकार के हादसों के लिए सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर मुहैया कराएगा. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के हादसे के मामलों में मौत हो जाने पर 10 लाख और गंभीर रूप से घायल होने पर पांच लाख रुपए मिलेंगे.

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वाहनों की चोरी रोकने और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर रोक लगाने के लिए एक इलैक्ट्रोनिक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसके बाद बोगस लाइसेंस बनवाना या चोरी के वाहनों की खरीद बिक्री करना लगभग असंभव हो जाएगा.

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बिल पास होने के बाद नाबालिग के गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा और दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा.

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इस बिल के पास होने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दो हजार की जगह 10 हजार रूपये जुर्माना देना होगा.

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बिल पास होने के बाद नाबालिग के गाड़ी चलाने के दौरान हुई दुर्घटना पर गाड़ी के मालिक को तीन साल जेल की सजा और दुर्घटना का शिकार हुए पीड़ित को 10 गुना अधिक मुआवजा मिलेगा.

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मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 को केंद्रीय कैनिबेट ने 31 मार्च को मंजूरी दी. विधेयक को पहली बार बीते साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया, जिसके बाद उसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया. उसके सुझावों को केंद्रीय कैबिनेट ने समर्थन किया और फिर 10 अप्रैल को लोकसभा से उसे पारित किया गया. आज ये बिल राज्यसभा में पेश हो सकता है. नए नियमों के तहत ट्रैफिक रुल्स तोड़ने वाले लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अब पांच गुना अधिक जुर्माना यानी 2 हजार की जगह 10 हजार रुपए देने होंगे. जानें नए नियम की बड़ी बातें-

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