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PAN-AADHAAR Link: आधार पैन को कराएं जल्द से जल्द लिंक, नहीं तो देना पड़ सकता है 10, 000 तक का जुर्माना

ABP Live   |  06 Jan 2022 09:42 PM (IST)
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Pan-Aadhaar Linking: भारत समेत पूरी दुनिया में पिछले कुछ सालों में डिजिटलाइजेशन की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है. यह तो हम सभी जानते हैं कि आजकल के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स (Important Documents) में से एक है पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड. ऐसे में पैन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खबर है.

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सभी पैन धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से तुरंत लिंक (Aadhaar-Pan Linking) करा लेना चाहिए. ऐसा न करने पर आपको 10, 000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इस काम की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ओर से निर्देश दिया गया है कि जो लोग 31 मार्च 2022 तक अपना पैन और आधार लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने का काम नहीं कर पाएंगे.

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इसके साथ ही व्यक्ति को 31 मार्च के बाद पैन और आधार ना लिंक करने पर 10,000 रुपये की राशि का दंड भी देना होगा. इसलिए जल्द से जल्द आधार और पैन आज ही लिंक कराएं.

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आधार पैन लिंक कराने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग (Income Tax E-Filing) वेबसाइट पर जाएं और Link Aadhaar का ऑप्शन पर क्लिक करें.

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यहां मांगी गई सारी डिटेल्स भरें और फिर एक पेज पर पैन नंबर, आधार नंबर भरें.

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इसके बाद Captcha कोड भरें और इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें.

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इसके साथ ही आपका आधार और पैन कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा.

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