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IN PICS: जानें कैसे चुटकियों में बनेगा आपका वोटर आई डी. कार्ड!

एबीपी न्यूज़   |  15 Jun 2016 04:54 PM (IST)
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आप चाहें तो ऑनलाईन आवेदन भी कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकि निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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आवेदन करने के एक महीने बाद आप निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाकर अपना वोटर आई.डी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.

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भारतीय सविंधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए हैं. इन अधिकारों में से ही एक अधिकार है वोट डालने का अधिकार. इस अधिकार का इस्तेमाल कर के आप अपनी सहमति और नाराजगी सत्ता को दिखा सकते है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना वोटर आई.डी कार्ड हासिल कर सकते हैं. आगे की स्लाइड्स में जानें कैसे मिलेगा आपको आपका वोटर आई.डी कार्ड!

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एज प्रूफ के लिए आप जन्म-प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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इन सभी कागजातों के साथ आप फॉर्म नंबर 6 भर कर वोटर आई.डी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.

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आपके पास अगर एज प्रूफ का कोई दस्तावेज ना हो तो पहले से वोटर लिस्ट में शामिल माता या पिता में से कोई भी अपने हस्ताक्षर के साथ उम्र का डिक्लेरेशन दे सकता है. इस डिक्लेरेशन के लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा.

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वोटर आई.डी कार्ड बनवाने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पानी बिल, बिजली बिल, टेलिफोन फोन बिल आदि मान्य है.

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वोटर आई.डी कार्ड वोट ड़ालने के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, बैंक खाता खुलवाने के लिए, फोन कनेक्शन लेने के लिए और अन्य सरकारी कार्यों के लिए मान्य होता है.

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वोटर आई.डी कार्ड बनवाने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होती.

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वोटर आई.डी कार्ड 18 साल और उस से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक बनवा सकता है.

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