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जानें कैसे करें अपने संवैधानिक हक 'सूचना के अधिकार' का इस्तेमाल!

ABP News Bureau   |  23 Aug 2016 09:46 PM (IST)
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धारा 19(3) के अंतर्गत अगर आपकी फर्स्ट अपील का भी कोई जवाब नहीं आता तो आप 90 दिनों के अंदर सेकंड अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं.

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धारा 6(1) के अंतर्गत आपको एप्लिकेशन लिखकर सूचना मागने का अधिकार प्राप्त है.

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धारा 19(1) के अंतर्गत अगर आप की RTI का जवाब 30 दिनों में नहीं आता तो आप फर्स्ट अपील अधिकारी को फर्स्ट अपील कर सकते हैं.

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भारतीय संविंधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं. हमारे उन्हीं अधिकारों में से एक अधिकार है, 2005 से लागू 'सूचना का अधिकार'. इस अधिकार के अंतर्गत आप किसी भी सरकारी विभाग से सूचना मांग सकते हैं. RTI के जरिए आप सरकार से किसी प्रमाणित दस्तावेज की कॉपी भी मांग सकते हैं. आगे की स्लाइड्स में जानें कैसे फाइल की जाती है RTI!

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ऐसे किया जाता है RTI के लिए आवेदन.

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धारा 18 के अंतर्गत अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जाए.

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धारा 8 इस के अंतर्गत वो सूचनाएं नहीं दी जाएंगी जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को प्रभावित करती हों. विभाग के आंतरिक जांच से संबंधित सूचना भी आपको नहीं दी जाएगी.

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7(6) इस धारा के अंतर्गत अगर सूचना 30 दिनों के अंदर नहीं दी जाती है तो आपको सूचना मुफ्त में दी जाएगी. वैसे RTI आवेदन करने की फीस 10 रुपये है.

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RTI के अधिकार के अंतर्गत कई धाराओं का निर्धारण किया गया है. इन धाराओं में धारा 6 (1), धारा 6 (3), धारा 7 (5), धारा 7(6), धारा 8, धारा 18, धारा 19(1) और धारा 19(3) मुख्य धाराएं हैं.

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धारा 7(5) के अंतर्गत BPL कार्ड धारकों को RTI शुल्क नहीं देना होता.

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धारा 6(1) के अंतर्गत आपको एप्लिकेशन लिखकर सूचना मागने का अधिकार प्राप्त है.

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