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IN PICS: ऐसे करें बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई!

एबीपी न्यूज़   |  19 Jun 2016 04:43 PM (IST)
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इन सभी कागजातों को आपको तहसील में जमा करवाना होगा. जिसके कुछ समय बाद ही आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा.

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अगर आप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना तो आपको सबसे पहले SDM से जाकर मिलना होगा अगर SDM आपको रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे देते हैं तो आप बर्थ सर्टफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं. ज्यादातर मामलों में SDM रजिस्ट्रेशन की इजाजत दे देते हैं.

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बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करते समय आपको अपनी और आपने माता पिता की सारी जानकारी भरनी होगी.

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आपको अपने वर्तमान एड्रेस प्रूफ सहित जन्म के समय का भी एड्रेस प्रूफ देना होगा. इसके साथ ही आपके पास आई.डी प्रूफ भी होना जरुरी है. इन सभी कागजातों का अटेस्ट होना जरुरी है.

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बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते वक्त आपके पास जिस सन में आपका जन्म हुआ है उस सन का एड्रेस प्रूफ होना जरुरी है. जन्म के समय का कोई भी एड्रेस प्रूफ चलेगा जैसे पानी बिल, बिजली बिल, टेलिफोन बिल इत्यादि.

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आपको याद होगा कुछ समय पहले तक सचिन तेंदुलकर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थें. आखिर क्यों इतना जरुरी है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना. आगे की स्लाइड्स में जानें कैसे बनेगा ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट और क्यों है ये इतना जरुरी दस्तावेज़!

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बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल एडमिशन से लेकर, पासपोर्ट बनवाने तक में काम आता है.

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कई सरकारी नौकरियों के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है. बर्थ सर्टिफिके की कॉपी के लिए आपको 20 रुपए देने होंगे.

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अगर आप के माता- पिता किसी कारण आपका बर्थ सर्टफिकेट नहीं बनवा पाए तो चिंता की कोई बात नहीं है.

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वैसे बच्चे के जन्म के बाद ज्यादातर हॉस्पिटल खुद ही MCD में रजिस्ट्रेशन करा देते है. अगर किसी कारण आपको हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज के कागजात नहीं मिलते तो आप 21 दिनों के अंदर नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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