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अब आप उत्तराखंड में नहीं कर सकेंगे राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

एबीपी न्यूज़, वेब डेस्क   |  22 Jun 2018 09:36 AM (IST)
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याचिका में कहा गया है कि राज्य प्राधिकरण ने गैर-कानूनी रुप से निजी एजेंसियों को अवैध पट्टे दिए हैं. याचिकाकर्ता के मुताबिक, नदी के तट पर अस्थायी तौर पर अवैध निर्माण किए गए हैं. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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अगर आप भी इस समर में ऋषिकेश या फिर उत्तराखंड में जाकर राफ्टिंग करने की सोच रहे थे तो ये खबर पढ़कर आप निराश होंगे. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राफ्टिंग पर रोक लगा दी है. इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने पैराग्लाइडिंग और कई तरह के खेलों पर भी रोक लगा दी है. यह सबकुछ सुरक्षा और पर्यावरण के मद्देनज़र रखते हुए किया गया है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि राज्य सरकार दो हफ्ते के अंदर इसके लिए ट्रांसपेरेंट पॉलिसी तैयार करे. पॉलिसी जब तक तैयार नहीं होती है तब तक उत्तराखंड में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग आदि खेलों की राज्य में अनुमति ना दें. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और कई खेलों को बंद कराने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि इस फैसले को तत्काल लागू करवाया जाए. बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला सोमवार को सुना दिया था लेकिन बृहस्पतिवार को इस फैसले की लिखित कॉपी सरकार को मुहैया करवाई गयी. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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हाई कोर्ट ने हैरानी जताते हुए है कि राज्य सरकार ने नदी के किनारे कैंपिंग साइट पर गैर-कानूनी रुप से अनुमति दे रखी है. वहीं इससे पर्यायवरण और आसपास के क्षेत्र को भी काफी नुकसान हो रहा है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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ऑर्डर में कहा गया है कि इसकी केवल प्रशिक्षित प्रोफेशनल को अनुमति दी जा सकती है. वहीं राज्य सरकार को पानी के इस्तेमाल के लिए न्यनतम रेट की दर पर ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया को शामिल करने के लिए कहा है. सरकार उचित शुल्क तय किए बिना नदी के उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती है. पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए लेकिन यह नियंत्रित तरीके से होना जरुरी है. इन खेलों को सिर्फ खुशी के लिए नहीं अनुमति दी जा सकती है क्योंकि इसका अंत किसी आपदा के रुप में हो सकता है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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वहीं इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफशनल राफ्टिंग के अध्यक्ष ने इस मामले पर कहा, गंगा पर बने 36 किलोमीटर की रेंज में 300 राफ्टिंग ऑपरेटर मौजूद हैं. यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार देती है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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वॉटर राफ्टिंग से करीब सालाना 75-80 करोड़ रुपए की कमाई होती है. इसमें कुक, गाइड, ड्राइवरों और इंस्ट्र्क्टरों सहित 5,000 से 7,000 लोगों को रोजगार मिलता है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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जज राजीव शर्मा और लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता हरि ओम कश्यप की याचिका पर यह फैसला सुनाया है. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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कोर्ट का यह निर्णय उन सभी पर्यटकों के लिए झटके के रुप में साबित होने वाला है जो खासतौर से इन खेलों का लुत्फ उठाने आते हैं. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कच्चे सीवेज को सीधे नदी में बहाने की अनुमति दी है. ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने आज तक पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग पर कोई नियम भी नहीं बनाए हैं. (तस्वीर: गूगल फ्री इमेज)

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