कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले गिरोह के सरगना को सजा-ए-मौत

पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत की एक अदालत ने कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले गिरोह के एक सरगना को दो साल के दंडविराम (यानी दो साल तक जेल में रखने के बाद फांसी दिया जाना) के साथ मौत की सजा सुनाई. केवल इतना ही नहीं इसके साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई है.
कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 77 अवशेष अभी भी गिरोह के सदस्यों के पास हैं, जिन्हें बरामद किया जाना है.
पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत की एक अदालत ने कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले गिरोह के एक सरगना को दो साल के दंडविराम (यानी दो साल तक जेल में रखने के बाद फांसी दिया जाना) के साथ मौत की सजा सुनाई. केवल इतना ही नहीं इसके साथ ही गिरोह के अन्य सदस्यों को जेल की सजा सुनाई गई है.
याओ युजहोंग के नेतृत्व वाले कब्र खोदकर दुर्लभ सामान चुराने वाले इस गिरोह के लोगों की गिरफ्तारी को लोक सुरक्षा मंत्रालय का अपने तरह का यह सबसे बड़ा खुलासा बताया गया था.
चायोयांग सिटी पीपुल्स कोर्ट ने गुरुवार को गिरोह के 22 सदस्यों को जेल की सजा सुनाई. याओ को कब्र छापेमारी, लूट व प्राचीन वस्तुओं को बेचने सहित कई अपराधों का दोषी पाया गया.
कोर्ट ने कहा कि याओ का गिरोह बेहद संगठित था. पुलिस ने उनके पास से 32 बहुमूल्य चीजों को बरामद किया, जिनमें से 16 ग्रेड वन राज्य सांस्कृतिक संरक्षण के तहत आती हैं.