अगर आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो जान लीजिए UCC आया तो आपको क्या करना होगा?
यूसीसी के इस बिल के पेश होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग लवर्स भी चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें लेकर भी इस कानून में एक क्लॉज जोड़ा गया है. तो अगर आप भी अपना पार्टनर के साथ लिव इन में रहते हैं तो जानते हैं यूसीसी आने के बाद आपको क्या करना होगा?
रिपोर्ट्स के अनुसार, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा गया है कि इसे लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को रजिस्ट्रार के सामने धारा-381(1) के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा यानी अपना बयाना दर्ज करना होगा.
सीधे शब्दों में कहा जाए तो प्रशासन को इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप कहां और इसके साथ रहेंगे. एक बार रजिस्ट्रर को जानकारी देने के बाद 30 दिन तक एक जांच भी हो सकती है, जिसमें पार्टनर्स को रजिस्ट्रार ऑफिस भी बुलाया जा सकता है.
इस दौरान दोनों के रिश्तों की जांच की जाएगी कि कहीं ये प्रतिबंधित रिलेशन तो नहीं है और उनके रिवाजों का भी ख्याल रखा जाएगा. इसमें उम्र को लेकर भी जांच की जाएगी और बालिग होने पर ही इस परमिशन दी जाएगी.
साथ ही इसमें सजा का भी प्रावधान है. अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में है और इसकी जानकारी रजिस्ट्रार के पास नहीं है तो इस केस में सजा भी दी जा सकती है और ये तीन महीने की कैद या जुर्माना हो सकता है.