एक हजार रुपये का चेक बाउंस होने पर भी हो जाती है जेल? जानें क्या है नया कानून
कोई भी जब किसी को बड़ी रकम देता है. तो ज्यादातर मौकों पर देखा गया है कि वह चेक ही देता है. चेक कई तरह के होते हैं. अगर बात की जाए तो कुल नौ तरह के बैंक चेक होते हैं. कई बार देखा गया है कि लोग फर्जी चेक पकड़ा देते हैं.
इसलिए आपने चेक बाउंस के केस भी बहुत सुने होंगे. कोई करोड़ों या लाखों की बिजनेस डील करता है. और फर्जी चेक दे देता है. फिर ऐसे चेक बाउंस होने पर उस शख्स को कड़ी सजा भुगतनी पड़ती है. जिसमें जेल भी भेजा जा सकता है.
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या एक हजार रुपये का चेक बाउंस होने पर भी जेल हो सकती है. तो आपको बता दें कि चेक चाहे एक हजार का हो या फिर एक करोड़ का. चेक बाउंस होना अपने आप में एक अपराध है.
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना एक अपराध है. अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है. तो उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. या फिर चेक की राशि के दोगुने तक जुर्माना लगाया जा सकता है. कई बार दोनों ही सजाएं एक साथ दी जाती हैं. भले ही रकम महज एक हजार रुपये ही क्यों न हो.
अब चेक बाउंस होने की शिकायत दर्ज करवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है. आपको बता दें पहले चेक बाउंस की शिकायत 1 महीने के अंदर करनी होती थी. लेकिन अब इस समय अवधि को बढ़ाकर 3 महीने तक कर दिया गया है.
अब आप ऑनलाइन भी चेक बाउंस होने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा बैंकों को भी 24 घंटे के भीतर दोनों ही पक्षों को चेक बाउंस होने के बारे में सूचना देना जरूरी है. अगर कोई जानबूझकर चेक बाउंस करता है तो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (4) के तहत केस दर्ज करवाया जा सकता है.