इंटरनेशनल फ्लाइट पर पैंसेंजर्स को इतने घंटे से ज्यादा नहीं करा सकते हैं इंतजार, ये है नियम
हालांकि, कई बार फ्लाइट इतनी ज्यादा लेट हो जाती है कि यात्रियों का पूरा प्लान ही बिगड़ जाता है. कुछ फ्लाइट्स तो 6 से 8 घंटे या फिर 24 घंटे के लिए भी लेट हो जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट के लेट होने पर एयरलाइंस पैसेंजर्स को कितना इंतजार करा सकती हैं?
यात्रियों की सुविधा के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना हर एयरलाइन कंपनी के लिए अनिवार्य है. इसमें उड़ानों के लेट होने से भी संबंधित नियम शामिल हैं.
डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) की ओर से साफ किया गया है कि अगर फ्लाइट किसी कारण से लेट है तो यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सहूलियत का ध्यान रखना एयरलाइन कंपनियों की जिम्मेदारी है. इसमें वह पीछे नहीं हट सकतीं.
जहां तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात है तो अगर फ्लाइट 24 घंटे से ज्यादा लेट है तो एयरलाइन कंपनी को यात्रियों को इसकी सूचना पहले ही देनी होगी. उनका पूरा रिफंड करना होगा, इतना ही नहीं यात्रियों को ठहराने के लिए होटल की भी व्यवस्था करनी होगी.
अगर फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा लेट है तो भी विमानन कंपनियों को यात्रियों के लिए पानी और खाने की व्यवस्था करनी होगी. अगर यात्री मांग करते है तो उन्हें दूसरी फ्लाइट या फिर पूरा रिफंड करना होगा.
इसके अलावा अगर उड़ान दो से चार घंटे लेट है तो विमान कंपनियों को यात्रियों के लिए पीने का पानी, चाय/कॉफी और उनके लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था करनी होगी. वहीं अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है और इसकी सूचना 24 घंटे पहले यात्रियों को नहीं दी जाती है तो यात्री मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं.