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क्या पर्सनल यूज के लिए दूसरे राज्य से ला सकते हैं शराब, पकड़े गए तो क्या होगा?

एबीपी लाइव   |  05 Dec 2023 04:22 PM (IST)
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शराब को लेकर राज्यों के अपने-अपने कानून हैं. जैसे गुजरात और बिहार में शराब बैन है. तो यहां आप अगर कहीं से भी शराब लेकर गए तो आपको यहां के कानून के हिसाब से सजा हो सकती है.

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इसी तरह से कई राज्य ऐसे हैं जहां से आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ बोतलें ही खरीद सकते हैं. हालांकि, एक तय तादाद से ज्यादा आप शराब खरीद कर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो इसे क्राइम की तरह देखा जाएगा.

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वहीं अगर आप ट्रेन से एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो एक भी बोतल शराब की नहीं ले जा सकते. दरअसल, रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक, अगर आप ट्रेन में, रेलवे परिसर में, रेलवे प्लेटफार्म पर या फिर रेलवे स्टेशन पर शराब पीते हैं या शराब की बोतल लेकर चलते हैं तो यह पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा.

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ऐसा करने पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा 145 के तहत आपको 6 महीने की जेल या 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है. या फिर दोनों ही हो सकता है.

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वहीं अगर आप कार के जरिए शराब एक राज्य से दूसरे राज्य में लेकर जा रहे हैं तो भी आपको जिस राज्य में जा रहे हैं वहां के कानून के अनुसार चलना होगा. साफ शब्दों में कहें तो आप किसी भी माध्यम से किसी राज्य में जाएं, वहां शराब को लेकर जो कानून हैं आपको उन्हें ही पालन करना होगा.

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वहीं प्लेन से शराब ले जाने की बात करें तो कोई भी यात्री अपने हैंडबैग में 100 मिली तक शराब अपने साथ यात्रा के दौरान ले जा सकता है. जबकि, प्लेन के अंदर शराब पीने की बात करें तो कोई भी एयरलाइन डोमेस्टिक फ्लाइट में यात्रियों को शराब नहीं परोस सकती. शराब परोसने की सुविधा सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में उपलब्ध है.

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