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Gold Rules: भारत से कितना सोना लेकर जा सकते हैं दूसरे देश, क्या इसे लेकर भी है कोई नियम?

स्पर्श गोयल   |  13 Apr 2026 05:07 PM (IST)
Gold Rules: भारत से कितना सोना लेकर जा सकते हैं दूसरे देश, क्या इसे लेकर भी है कोई नियम?

Gold Rules: भारत से दूसरे देशों में सोना ले जाने के संबंध में साफ नियम तय किए गए हैं. यह नियम इस बात पर निर्भर होते हैं कि आप कितना सोना ले जा रहे हैं, क्या यह सोना आपके निजी इस्तेमाल के लिए है और क्या आप इसे वापस लाने की योजना बना रहे हैं. आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम.

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अगर आप सोने के गहने ले जा रहे हैं और उन्हें वापस भारत लाने की भी योजना बना रहे हैं, तो आपको जाने से पहले हवाई अड्डे पर एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट लेना होगा. यह दस्तावेज इस बात को साबित करता है कि सोना आपका है और इसे भारत में ही खरीदा गया था. इससे आपको वापस लौटने पर कस्टम ड्यूटी देने से बचने में मदद मिलेगी.

2

विदेश में सोने के गहने ले जाने की कोई भी तय ऊपरी सीमा नहीं है. लेकिन निजी इस्तेमाल के लिए सिर्फ उचित मात्रा की ही अनुमति है. अगर मात्रा काफी ज्यादा या फिर व्यवसायिक लगे तो कस्टम अधिकारी इस पर सवाल उठा सकते हैं और उचित घोषणा और दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं.

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सिक्के, बिस्किट या बार के रूप में सोने को निजी गहना नहीं माना जाता. यह सख्त नियम के दायरे में आता है. उचित घोषणा के बिना ऐसी चीज ले जाने पर उन्हें जब्त किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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अपडेट किए गए नियमों के मुताबिक महिला यात्री 40 ग्राम तक सोने के गहने ड्यूटी फ्री ला सकती है. इसी के साथ पुरुष यात्री 20 ग्राम तक ला सकता है. यह लाभ तभी मिलता है जब यात्री एक साल से ज्यादा समय तक विदेश में रह रहा हो.

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अगर आप तय सीमा से ज्यादा सोना ले जा रहे हैं तो आपको कस्टम पर रेड चैनल का इस्तेमाल करके इसकी घोषणा करनी होगी. बिना घोषणा के ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश करना कस्टम कानून का उल्लंघन माना जाता है.

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अगर सोना छिपा कर रखा जाता है या फिर उसकी ठीक से घोषणा नहीं की जाती तो इसे तस्करी माना जाता है. पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, सोना जब्त होना या जेल भी हो सकती है. यात्रियों को विदेश में समस्याओं से बचने के लिए जिस देश में वे जा रहे हैं वहां के सोने से जुड़े नियमों की भी जांच करनी चाहिए.

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