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जहरीले सांप पालने और उनका जहर निकालने पर कितनी मिलती है सजा?

एबीपी लाइव   |  03 Nov 2023 02:49 PM (IST)
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इस मामले में एल्विश के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है. कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हो चुकी है.

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जहरीले सांपों के जहर की तस्करी खूब होती है, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों रुपये कीमत होती है.

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कोबरा जैसे जहरीले सांपों को पालना या फिर उनकी तस्करी करना कानूनन जुर्म है. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये एक अपराध है.

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इस अधिनियम की कई धाराओं के तहत अलग-अलग सजा का प्रावधान है. जिसमें 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है.

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वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत सांपों को मारना या उन्हें कैद में रखना भी अपराध है. इसके लिए भी आपको जेल हो सकती है.

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इसके बावजूद सांपों की तस्करी काफी ज्यादा होती है और उनका जहर तमाम तरह की चीजों में इस्तेमाल होता है. इससे नशे का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है.

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