फरलो और पैरोल में क्या अंतर होता है? किसके पास होता है इसे मंजूर करने का अधिकार
पैरोल का मतलब है जेल से मिलने वाली एक छूट. यह छूट वह कैदी पा सकता है, जो जेल में बंद होकर सजा काट चुका हो.
पैरोल देने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और हर राज्य में इसके अलग-अलग नियम होते हैं. कैदी को पैरोल की सुविधा उसके व्यवहार और सजा काटने के तरीके के आधार पर दी जाती है. इससे वह सामाजिक संबंधों को सुधार सकता है और कुछ महत्वपूर्ण कामों को निपटा सकता है.
फरलो के बारे में जानकारी यह है कि वह एक छूट होती है, जिसे जेल में बंद कैदी स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त करता है. इसे कैदी का अधिकार माना जाता है, जो कुछ समय तक जेल में रहकर सजा काट चुका हो.
परिवार के अनुभव, कैदी के व्यवहार और जेल की रिपोर्ट के आधार पर सरकार या जेल अधिकारी फरलो को मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं.
यह छूट कैदी को अपने परिवार से मिलने और सामाजिक संबंधों को सुधारने का मौका देती है.