iPhone 17: क्या चीन से भारत ला सकते हैं iPhone 17, जानिए कितनी लगेगी कस्टम ड्यूटी?
यदि आप भारत में आईफोन 17 ला रहे हैं तो सीमा शुल्कों को जानना काफी ज्यादा जरूरी है. आपको बता दें कि 50000 से ज्यादा कीमत वाले फोन के लिए 38.5% कस्टम ड्यूटी देनी होती है. इसमें 35% मूल सीमा शुल्क और 3.5% अधिभार शामिल है.
सीमा शुल्क के साथ-साथ भारत सरकार फोन के कुल मूल्य पर 18% जीएसटी भी लगाती है. इसका मतलब इन सभी टैक्स के बाद फोन की अंतिम लागत में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी.
वर्तमान सामान नियमों के मुताबिक अगर आपके द्वारा लाई जा रही इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत 50000 से कम है तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी.
जब्ती और जुर्माने से बचने के लिए भारत पहुंचने पर सीमा शुल्क के रेड चैनल पर अपने आईफोन की घोषणा करनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका सामान जब्त किया जा सकता है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
एक से ज्यादा फोन लाना कमर्शियल इंपोर्ट माना जाता है. इसलिए आपको हर डिवाइस पर पूरा सीमा शुल्क देना होगा. आपको बता दें कि व्यक्तिगत इस्तेमाल की तुलना में व्यावसायिक इंपोर्ट के लिए कस्टम ड्यूटी नियम ज्यादा सख्त हैं.
चीन से आईफोन 17 इंपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखें की वारंटी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. विदेश से खरीदे गए आईफोन की वारंटी सिर्फ उसी देश में मिल सकती है जहां से उसे खरीदा गया हो.