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रेल यात्रा करते वक्त ना करें ये 5 गलती, वरना घर की टिकट पर चले जाएंगे जेल

एबीपी लाइव   |  15 Dec 2023 10:56 PM (IST)
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रेलवे के नियम के अनुसार, बिना अनुमति के अगर कोई ट्रेन या रेलवे परिसर में सामान बेचता है या फिर फेरी लगाता है तो इसे अपराध माना जाएगा. ऐसा करने पर उसके खिलाफ इंडियन रेलवे (Indian Railway Rule) की धारा 144 के तहत मामला दर्ज हो सकता है. दोषी पाए जाने पर 1 साल की जेल और 2 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ अपनी सीट को छोड़कर दूसरे डिब्बे में सफर करते है. ऐसे मामले में उस व्यक्ति पर रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है और लंबी दूरी के किराए के साथ 250 रुपये का जुर्माना भी वसूला जा सकता है.

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रेलवे की ओर से टिकट केवल रजिस्टर्ड काउंटरों या ऑथराइज्ड एजेंट्स के माध्यम से ही बेचा जाता है. ऐसे में कोई बिना परमिशन के किसी यात्री को टिकट बेचता है तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा-143 के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 साल की जेल हो सकती है.

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रेलवे वेटिंग टिकट (Waiting Ticket) पर सफर की अनुमति नहीं देता है. कंफर्म टिकट पर ही यात्रा किया जा सकता है. साथ ही अगर ट्रेन कैंसिल हो चुकी है तो उस टिकट पर दूसरे ट्रेन से भी सफर की अनुमति नहीं दी जाती है.

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ऐसे में अगर कोई करता है तो टीटीई आपसे टिकट के पैसे के साथ ही पूरा किराया वसूलता है. जुर्माना 250 रुपये का हो सकता है और TTE आपको अगले स्टेशन पर भी उतार सकता है.

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