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कार खरीदना होगा बेहद मुश्किल, बाइक के साथ एजेंसी से ही लेना होगा हेलमेट

ABP News Bureau   |  02 Nov 2017 06:40 PM (IST)
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किरायेदार को भी पार्किंग की सहमति के लिए अपने मकान मालिक का सहमति पत्र लगाना होगा. जिस घर के पास जितनी पार्किंग की जगह है उस घर के मालिक और किरायेदार उससे ज्यादा गाड़ी नहीं खरीद सकते.

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कार खरीदने के दौरान शपथपत्र देकर बताना होगा कि मेरे पास कार खड़ी करने के लिए जगह है. परिवहन विभाग में कार का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अड्रेस प्रूफ दिया जाएगा, उसकी फोटो खींचकर डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करने होंगे. फोटो में पार्किंग की जगह दिखानी होगी. वहां पहले से कितनी गाड़ियां मौजूद हैं इसकी जानकारी भी देनी होगी.

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कार खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी ख़बर आई है. ख़बर ये है कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में अगर आपके पास पार्किंग की जगह नहीं है तो आपकी नई कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. बताते चलें कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप कार चला नहीं पाएंगे. बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग इसे सख्ती से लागू करने जा रहा है.

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शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग ने इन नियमों का सख्ती से पालन कराने की तैयारी शुरू कर दी है. कार खरीदने वालों के लिए पार्किंग स्पेस बताना जरूरी हो गया है. साथ ही, एजेंसी से बाइक खरीदते वक्त हेलमेट भी खरीदना होगा. परिवहन विभाग का कहना है कि इसके लिए जिले की सभी ऑटोमोबाइल एजेंसियों को सर्कुलर भेजा जा रहा है.

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शासन के निर्देश पर यह नियम सख्ती से लागू होने जा रहा है ताकि शहर में बढ़ती पार्किंग, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या और बिना हेलमेट या घटिया क्वॉलिटी के हेलमेट की वजह से हादसों में बढ़ती मौत के मामलों पर काबू पाया जा सके.

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विभाग का कहना है कि कार का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान पहले हम पार्किंग का सबूत लेंगे और यह जांच करेंगे कि उस घर में पहले से कितनी गाड़ियां हैं. साथ ही, दोपहिया वाहन खरीदते समय आपको एजेंसी से ही हेलमेट खरीदना होगा.

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