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Flight Rules and Regulations: फ्लाइट लेट या कैंसिल होने पर आपको मिलेगा पूरा पैसा, ये है जरूरी नियम

ABP Live   |  15 Jul 2022 08:38 PM (IST)
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DGCA Rule: अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल (flight cancellation) हो जाती है और एयरलाइन से इसकी वैकल्पिक उड़ान से आप सफर करने के इच्छुक नहीं हैं तो उस एयरलाइन को किराया वापस करना होगा. ऐसे में, एयरलाइन CAR सेक्शन 3, सीरीज एम, पार्ट-2 के तहत किराया वापस होने की प्रक्रिया शुरू होती है. आपका पूरा पैसा वापस मिलेगा.

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Flight Cancel: अगर एयरलाइन से फ्लाइट कैंसिल हो और आप इसके बाद भी सफर करना चाहते हैं तो एयरलाइन की ये जिम्मेदारी है कि बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के आपके सफर की वैकल्पिक व्यवस्था करे. यानी आपको अगली फ्लाइट में शिफ्ट किया जाए.

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Meals and Breakfast: अगर आप वैकल्पिक फ्लाइट की प्रतीक्षा करने के लिए एयरपोर्ट को जानकारी दे चुके हैं, तो एयरलाइन की जिम्मेदारी है कि आपके भोजन और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करे.

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No Refund: अगर आप एयरलाइन की वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते, तो आप किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे. यानी इस स्थिति में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

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No Flight Departure: खाली सीटों के साथ फ्लाइट कई बार डिपार्चर नहीं होती, ऐसे में एयरलाइन्स पर सीमित फ्लाइट्स को ओवरबुक करती हैं. किसी फ्लाइट पर ओवरबुकिंग में ज्यादा पैसेंजर फ्लाइट लेना चाहते हैं, तो एयरलाइन आपको बोर्डिंग से इनकार कर सकती है.

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Confirmed Flight Ticket: आपके पास कन्फर्म फ्लाइट टिकट है और फ्लाइट डिपार्चर से पहले तय समय के भीतर आप एयरपोर्ट आ चुके हैं. आप अपनी मर्जी से अपनी सीट छोड़ते हैं तो एयरलाइन अपने हिसाब से बेनिफिट या सुविधाएं ऑफर कर सकता है. अगर आप सफर करना चाहते हैं और सीट खाली नहीं करना चाहते हैं तो एयरलाइन को CAR, Section 3, Series M, Part IV के मुताबिक पैसेंजर को रिफंड देना पड़ेगा.

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