PM Shram Yogi Maandhan Yojna: जिनका नहीं है ईपीएफ खाता जल्द करायें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मिलेगा 3,000 रुपये पेंशन, जानें डिटेल्स
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी के लिये मोदी सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल के उम्र के बाद पेंशन का लाभ मिलता है.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के उम्र पूरा करने के बाद 3,000 रुपये का न्यूनत्तम पेंशन का लाभ मिलेगा. अगर लाभार्थी का निधन हो जाता है तो उनके पति या पत्नी को फैमिली पेंशन के तौर पर 50 फीसदी पेंशन का लाभ मिलेगा. फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा.
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे घर में काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, मिडडे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स. ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर, जूते चप्पल बनाने वाले, कूड़ा चुनने वाले, घरेलू वर्कर्स, धोबी, रिक्शा चलाने वाले. बगैर जमीन वाले मजदूर, कृषि मजदूर, बीड़ी वर्कर्स, हैंडलूम वर्कर्स, लेदर वर्कर्स के अलावा अन्य मजदूरों आते हैं.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 42 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर मौजूद हैं.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिये. उन्हें 55 से 200 रुपये हर महीने 60 साल की उम्र तक देने होंगे. इन मजदूरों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए. 60 साल के होने के बाद पेंशन मिलना चालू हो जाएगा.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक कोई संगठित क्षेत्र में काम करने वाला कर्मचारी नहीं होना चाहिए. साथ ही ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के सदस्य नहीं होना चाहिए और ना टैक्सपेयर होना चाहिए.
श्रममंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक ई-श्रम पोर्टल पर 15 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. हर घंटे 50,000 मजदूर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं.
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन बैंक खाता IFSC नंबर के साथ होना चाहिए.