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31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम, वित्त वर्ष खत्म होने के बाद टैक्सपेयर्स को हो सकती है दिक्कत

ABP Live   |  19 Mar 2022 12:29 PM (IST)
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यह तो हम सभी जानते हैं कि मार्च के महीने को वित्त वर्ष का आखिरी महीना माना जाता है. नये वित्त वर्ष से पहले टैक्सपेयर्स को कुछ काम है जिसे निपटाना बहुत जरूरी है. अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यह खबर आपके काम की है. (PC: Freepik)

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इन कामों को कर लेने से बाद आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं उन कामों के बारे में जिन्हें नये वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले पूरा कर लेना चाहिए. (PC: Freepik)

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अगर आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और साल 2021-2022 में आपने नौकरी बदली है तो 31 मार्च से पहले आप फॉर्म 12 B फिल करके अभी आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां जमा कर दें. इससे कंपनी आपके टीडीएस की सही कैलकुलेशन करके काट सकेगी.(PC: Freepik)

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अगर आपने अभी तक आधार पैन लिंक नहीं कराया है तो यह काम 31 मार्च 2022 से पहले निपटा लें. 31 मार्च के बाद आधार से पैन न लिंक होने पर यह इनवैलिड हो जाएगा. इसके बाद आधार पैन लिंक कराने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही पीएफ खाता धारकों को 3 गुना ज्यादा टीडीएस देना पड़ेगा.(PC: Freepik)

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अगर आपने अपने बैंक खातों में केवाईसी अपडेट नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इस काम को निपटा लें. बता दें कि 31 मार्च से पहले बैंक में आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, पैन डिटेल आदि जमा करना जरूरी है. ऐसा न करने पर बैंक खाते को फ्रीज किया जा सकता है और आप बैंकिंग सेवाओं के लाभ नहीं उठा पाएंगे.(PC: Freepik)

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अगर आप वित्त वर्ष 2021-2022 में इनकम टैक्स में छूट का लाभ पाना चाहते हैं तो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स सेविंग स्कीम जैसे एलआईसी, पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इन स्कीम में निवेश कर आप 80सी और 80डी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है.(PC: Freepik)

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अगर आपने अभी तक वित्त वर्ष 2019-2020 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इस काम को 31 मार्च से पहले निपटा लें इस साल की रिटर्न दाखिल करने का आखिरी मौका है. समय सीमा खत्म होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.(PC: Freepik)

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अगर आपने अभी तक एडवांस टैक्स नहीं भरा है तो इस काम को जल्दी निपटा सकते हैं. गौरतलब है, कि एडवांस टैक्स भरने की साल में चार डेट इनकम टैक्स द्वारा तय की गई है. जिसमें 15 मार्च 2022 एडवांस टैक्स भरने की आखिरी डेट थी. लेकिन, इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है. 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स भरने पर आपको ब्याज में बचत का लाभ मिलेगा.(PC: Freepik)

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