Tax Saving Tips: कितनी भी हो सैलरी, इन पांच तरीकों से बचा सकते हैं इनकम टैक्स

टैक्स बचाने के तरीके (PC- Freepik.com)
अगर आप वित्त वर्ष 2022-23 में इनकम टैक्स की सेविंग (Tax Saving) करना चाहते हैं तो यहां टैक्स बचाने के लिए कुछ तरीकों के बारे में बताया गया है, जिससे आप एक अच्छी टैक्स सेविंग कर सकते हैं. इन तरीकों से आप क्लेम करके लाखों का टैक्स बचा सकते हैं. आइए जानते हैं इन तरीकों के बारे में...
LIC प्रीमियम, EPF, PPF और पेंशन योजना में निवेश करके आप आयकर विभाग की धारा 80C के तहत टैक्स क्लेम कर सकते हैं. इस सेंक्शन के तहत आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी.
अगर आपने होम लोन लिया है या फिर होम लोन लेने पर विचार कर रहे हैं तो बता दें कि इसपर भी आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. हालांकि आप 1.5 लाख रुपये से ज्यादा की बचत नहीं कर सकते हैं.
सरकार की पेंशन योजना नेशनल पेमेंट सिस्टम (NPS) के तहत भी टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है. इस योजना के तहत आप सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं. यह सेक्शन 80C के तहत मिली 1.5 लाख रुपये की छूट से अलग होगी. इसके साथ ही एम्प्लॉयर के योगदान को सेक्शन 80CCD2 के तहत क्लेम किया जा सकता है.
हाउस रेंट अलाउंस पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. अगर आपको HRA नहीं दिया जा रहा है तो आप सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं.
अगर आप अपने परिवार के सदस्य के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं तो सेक्शन 80D के तहत उसका प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं. साथ ही 50 हजार रुपये तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.