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Tax Saving Schemes: टैक्स में करना चाहते हैं बचत, इस स्कीम में करें निवेश, बेहतर रिटर्न पाने का मिलेगा मौका

ABP Live   |  30 Jan 2022 08:04 PM (IST)
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Tax Saving Tips: कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वहीं है जो कमाने के साथ-साथ पैसों को बचाना भी जानता हो. हर नौकरी पेशा व्यक्ति को टैक्स चुकाना ही पड़ता है. लेकिन, मार्केट में कई ऐसी स्कीम होती हैं जिससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिलती है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपके पैसे भी जल्दी बढ़ते हैं. (PC: Freepik)

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तो इस साल आप भी कुछ ऐसे निवेश के ऑप्शन तलाश रहे हैं जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिटर्न पाना चाहते हैं तो हम द्वारा बताए गए ऑप्शन को चुन सकते हैं. (PC: Freepik)

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आपको बता दें कि आम लोगों के लिए सरकार भी कई तरह की सेविंग स्कीम (Tax saving scheme) चलाती है जिसमें आप अपने पैसे निवेश करके टैक्स में बचत कर सकते हैं. इनका नाम है NPS (National Pension Scheme), NSC (National Saving Certificate) आदि. तो चलिए जानते हैं उन स्कीम के बारे में जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं. (PC: Freepik)

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नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जिसमें आपको निवेश करने पर सुरक्षित भविष्य के साथ-साथ टैक्स में भी छूट मिलती है. इसमें निवेश करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है. इसके साथ ही आपको 6.8% का ब्याज भी मिलता है. (PC: Freepik)

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नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है. इसमें सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के Employee निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये पर टैक्स से बचाव के साथ-साथ धारा 80CCD (1B) में अतिरिक्त 50 हजार रुपये की छूट मिल सकती है. (PC: Freepik)

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LSS म्यूचुअल फंड को Equity Liquid Mutual Fund भी कहते हैं. इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर आपको . इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट में लाभ मिलता है. इसमें 1.5 लाख रुपये के निवेश तक को टैक्स नहीं देना होता है. यह आपको भविष्य में बेहतर रिटर्न भी देते हैं. (PC: Freepik)

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश के हिसाब से बहुत सुरक्षित माना जाता है. इस स्कीम में आप कम से कम 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेश करने के लिए आपको कम से कम हर महीने 500 रुपये जमा करना होगा. अधिकतम की कोई सीमा नहीं है. इसमें भी आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये पर टैक्स में छूट मिलती है. इस अकाउंट को आप पोस्ट ऑफिस या किसी सरकारी बैंक में खुलवा सकते हैं. (PC: Freepik)

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यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) को इंश्योरेंस कंपनियां बेचती हैं. बता दें कि इसमें निवेश करने पर बीमाधारक के पैसे का एक हिस्सा इंश्योरेंस पर वहीं दूसरा हिस्सा इक्विटी और डेट प्लान पर निवेश किया जाता है. इस स्कीम में पैसे निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये पर टैक्स में छूट मिलती है. (PC: Freepik)

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