SEBI Rules: इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स पर सेबी की सख्ती, हर 6 महीने पर करना होगा ये काम
नियामक ने सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारी देने के लिए एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट भी ड्राफ्ट सर्कुलर के माध्यम से जारी किया है. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को बताए गए फॉर्मेट में अपने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बताना होगा.
सेबी ने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को एक्स (पूर्ववर्ती ट्विटर), फेसबुक, लिंक्डइन समेत विभिन्न अन्य सोशल मीडिया पर उनके हैंडल के बारे में समय-समय पर जानकारी को अपडेट करने के लिए कहा है.
सर्कुलर के अनुसार, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को हर वित्त वर्ष में दो बार जानकारी मुहैया करानी है. इसके लिए हर वित्त वर्ष में 30 सितंबर और 31 मार्च को दो कट ऑफ डेट तय किया गया है.
मौजूदा व्यवस्था में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी एड-हॉक बेसिस पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स से उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की जानकारियां मंगाती है.
इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के पास जानकारियां जमा करने के लिए हर छह महीने पर कट-ऑफ डेट के सात दिनों के भीतर का समय रहेगा. सेबी ने कहा है कि 7 मई को जारी यह सर्कुलर तत्काल प्रभाव से लागू है.