Card Tokenization: 1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा! फ्रॉड से बचने के लिए तुरंत करें ये काम
Credit Debit Card Tokenization: पिछले कुछ समय में डिजिटल माध्यम से होने वाले लेन-देन में कई फ्रॉड की घटनाएं सामने आई हैं. ऐसे में इस तरह के धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट-डेबिट कार्ड को टोकेनाइज कर रहा है. पहले कार्ड के टोकनाइजेशन के नियम को आरबीआई 1 जुलाई 2022 से लागू करने वाले था, जो अब बढ़कर 1 अक्टूबर हो गया है.
पहले किसी भी कार्ड के जरिए पेमेंट करने पर मर्चेंट साइट अपने कार्ड डिटेल्स जैसे कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट आदि सेव कर लेता था. यह आपके खाते के सुरक्षा के हिसाब से बहुत खतरनाक था, लेकिन अब इस सिस्टम में बदलाव होने वाला है.
RBI ने ग्राहकों को एक सेफ तरीका सुझाया है जिसमें किसी ट्रांजैक्शन के समय एक टोकन जनरेट होगा. इस टोकन के जरिए आपकी निजी जानकारी को साझा किए बिना आप पेमेंट कर सकते हैं.
कार्ड टोकनाइजेशन पर मर्चेंट आपके कार्ड की डिटेल्स को सेव नहीं कर पाएंगे. पेमेंट प्रोसेस के दौरान अब मर्चेंट से केवल आपका टोकन शेयर होगा. इससे फ्रॉड की घटनाओं में भी कमी आएगी.
RBI इस टोकन व्यवस्था को केवल अभी घरेलू लेनदेन के लिए शुरू कर रहा है. इसके जरिए आप आसानी से ई-कॉमर्स वेबसाइट पर केवल कुछ ही सेकेंड में पेमेंट कर पाएंगे.
टोकनाइजेशन के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर टोकनाइजेशन का ऑप्शन चुनना होगा. इसके बाद यह बताना होगा कि क्रेडिट-डेबिट कार्ड में से कौन से कार्ड से आपको पेमेंट करना है. इसके बाद सेव कार्ड पर आरबीआई गाइडलाइन पर क्लिक करके आपको टोकन के लिए अप्रूवल लेना होगा. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर दें. आपका टोकन बन जाएगा. इस टोकन को पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं.