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Public Provident Fund: पीपीएफ अकाउंट होल्डर अपने खाते को कितनी बार करवा सकते हैं एक्‍सटेंड? जानिए इसके नियम

ABP Live   |  16 Dec 2022 02:51 PM (IST)
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PPF Account Extension Rules: इस स्कीम के तहत आप 15 साल के लिए अपने पैसे निवेश करके भविष्य में तगड़ा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आपको 7.1 फीसदी का रिटर्न सालाना के आधार पर मिलता है. इस स्कीम के जरिए लोगों को तगड़ा रिटर्न मिलता है ऐसे में यह एक बहुत पॉपुलर स्कीम है.

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पीपीएफ स्कीम के तहत आप एक बार में 15 साल के लिए पैसे निवेश कर सकते हैं. इसके बाद आप चाहे तो अपनी जरूरत के अनुसार स्कीम का एक्‍सटेंशन कर सकते हैं. इस स्कीम को आप कम से कम खाते को 5 साल के लिए खाते को एक्सटेंड कर सकते हैं.

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जब किसी पीपीएफ खाताधारक का अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है तो वह अपनी मर्जी से खाते को 5-5 साल के आगे बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आपको दो तरह के विकल्प मिलते हैं.

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पहला विकल्प मिलता है कि आप कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ खाते को 5-5 साल के लिए आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. वहीं दूसरे में आप बिना पैसे डाले भी अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं.

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अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ खाते को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक एप्लीकेशन देना होगा. यह आवेदन आपको मैच्योरिटी की डेट से 1 साल के भीतर देना होगा. इसके बाद आप अपना योगदान देकर आने निवेश जारी रख सकते हैं.

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अगर आप अपने खाते से पैसे नहीं निकालते हैं और कोई फॉर्म भी अकाउंट के एक्सटेंशन के लिए नहीं डालते हैं तो आपके खाते में जमा पैसों पर खुद ब खुद ब्याज मिलता रहता है. इसमें आपका कोई नया कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है.

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