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PPF Account: मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए जानिए जरूरी नियम!

ABP Live   |  03 May 2022 02:05 PM (IST)
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Public Provident Fund Withdrawal: आजकल के समय में हर व्यक्ति कमाई के साथ-साथ सेविंग की भी प्लानिंग कर रहा है. ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) एक बेहद शानदार स्कीम है जिसके जरिए लोग अपने भविष्य की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं.

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आमतौर पर नौकरी करने वाले व्यक्ति को पीएफ अकाउंट की सुविधा मिलती है. अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको पीएफ अकाउंट की सुविधा नहीं मिलती है. ऐसे में पीपीएफ अकाउंट में निवेश करके आप अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं. इस स्कीम में आप 15 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं. (PC: Freepik)

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लेकिन, कुछ खास परिस्थितियों में आपको 15 साल से पहले भी इस अकाउंट से निकासी की मिलती है. अगर आप भी समय से पहले इस अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो इस स्कीम के कुछ खास नियम के बारे में जानें.(PC: Freepik)

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत अकाउंट खोलने पर आपको हर वित्त वर्ष में कम से कम 500 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये के निवेश पर छूट मिलती है.(PC: Freepik)

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इसके साथ ही इस स्कीम में निवेश करने पर आपको 7.1 प्रतिशत का सालाना ब्याज दर भी मिलता है. इस स्कीम में आप 15 साल के पैसे निवेश कर सकते हैं. इसके साथ ही इस स्कीम की 5 साल की लॉकइन पॉलिसी होती है. इससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं. (PC: Freepik)

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नियमों के अनुसार पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते से आप 5 साल से पहले आप निकासी नहीं कर सकते हैं. अगर आपने साल 2022 में पीपीएफ खाता खुलवाया है तो 2027 से पहले आप इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं. अगर आपको पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई है और पीपीएफ अकाउंट को खोले 5 साल पूरे हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में आप 50 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं.(PC: Freepik)

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वहीं इस स्कीम के खाते से 100 प्रतिशत की निकासी आप केवल 15 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही कर सकते हैं. इसके साथ ही बता दें कि पीपीएफ अकाउंट से पैसे निकालते वक्त आपको किसी तरह के टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है.(PC: Freepik)

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