Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स पर नहीं मिलेगी 80सी की टैक्स छूट, देखें पूरी लिस्ट
Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में आज भी लोग जमकर निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि कई छोटी बचत योजनाओं में इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है. मगर हम आपको उन स्कीम के बारे में बता रहे हैं जिसमें आपको धारा 80सी के तहत टैक्स छूट नहीं मिल रही है.
महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट महिलाओं के लिए शुरू की गई एक खास योजना है. इसमें 2 लाख रुपये निवेश करने पर दो साल में जमा राशि पर 7.5 फीसदी का ब्याज का लाभ मिलता है. इस स्कीम के तहत निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है.
नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट स्कीम के तहत 1 से 3 साल तक के निवेश पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. वहीं पांच साल के निवेश पर आपको 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है.
नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट (आरडी) में पांच साल के लिए निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत छूट का लाभ नहीं मिलता है. स्कीम के तहत जमा राशि पर 6.7 फीसदी का ब्याज ऑफर किया जा रहा है.
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के तहत निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट नहीं मिलती है.
किसान विकास पत्र स्कीम के तहत निवेश करने पर भी इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है. योजना के तहत निवेश की गई राशि पर 7.50 फीसदी ब्याज दर का लाभ मिलता है.