PAN Card: क्या गलती से बन गए दो पैन कार्ड तो फटाफट करें यह काम! नहीं तो हो सकती है बड़ी परेशानी
PAN Card: आजकल पैन कार्ड आम लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. पैन कार्ड का इस्तेमाल हर जरूरी वित्तीय काम जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने, ज्वैलरी खरीदने, बैंक खाता खुलवाने आदि सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यकता होती है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देता है, लेकिन कई बार पैन कार्ड बनवाते वक्त एक बार से अधिक पैन कार्ड बन जाता है. ऐसे में एक से अधिक पैन कार्ड रखनी गैर कानूनी है. अगर आपसे गलती से एक से अधिक पैन कार्ड बन गया है तो उसमें से एक को फटाफट सरेंडर कर दें.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक से अधिक पैन कार्ड को सरेंडर करने की पूरी प्रक्रिया बतायी है. आप एक्स्ट्रा पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सरेंडर कर सकते हैं. आइए जानते हैं पैन कार्ड को सरेंडर करने की प्रक्रिया के बारे में.
अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करके यहां से अपने वार्ड का पता लगा सकते हैं. इसके बाद वहां के अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेकर पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं.
इस एप्लीकेशन को देते वक्त आपको 100 रुपये का बॉन्ड भरना होगा. वॉर्ड ऑफिसर अपने पैन कार्ड की जानकारी लेकर आपको एक रिसीप्ट देगा. इसके साथ ही कुछ ओरिजनल डॉक्यूमेंट भी जमा करना होगा. इसके बाद कुछ दिनों में पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
इनकम टैक्स के अनुसार एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर आपको 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.