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PAN Aadhaar Linking: जून का महीना खत्म होने से पहले निपटा लें पैन से जुड़ा यह काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

ABP Live   |  02 Jun 2023 02:48 PM (IST)
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PAN Aadhaar Link Process: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च में नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी थी कि पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन को 30 जून, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है तो आपके पास 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है.

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फिलहाल पैन आधार लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं 30 जून के बाद दोनों दस्तावेजों का लिंक न करने की स्थिति में आपके पैन को इनएक्टिव कर दिया जाएगा.

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बिना पैन कार्ड आपको बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है. इसके बिना आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी जैसी जगहों पर निवेश करने में भी आपको परेशानी होगी.

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इसके साथ ही जुलाई, 2023 से पैन के इनएक्टिव होने के बाद आपको इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. ऐसे में इन सभी परेशानियों से बचने के हमारे द्वारा बताए गए प्रोसेस से आधार और पैन को लिंक कर दें.

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इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर Login Details को लिखें. इसके बाद Quick सेक्शन में जाकर आधार, पैन नंबर और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स को फिल कर दें.

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इसके बाद आखिरी में I validate my Aadhaar details के विकल्प को चुन लें और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर दें.

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इसके बाद अपने क्रेडिट, डेबिट या यूपीआई के जरिए 1,000 रुपये की पेनाल्टी का भुगतान करें. इससे आपको दोनों जरूरी दस्तावेज फटाफट लिंक हो जाएंगे.

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