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PAN-Aadhaar Link Penalty: बस एक सप्ताह का समय, फिर पैन-आधार लिंक करने के लिए देनी होगी इतनी पेनल्टी

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  22 Jun 2023 11:08 AM (IST)
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पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों ही आज के समय में काफी जरूरी दस्तावेज हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी डेडलाइन बेहद करीब आ चुकी है.

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराना जरूरी हो गया है. अगर 30 जून 2023 तक आपने यह नहीं किया तो उसके बाद आपका पैन काम करना बंद कर देगा.

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इसकी डेडलाइन कई बार बढ़ाई गई है और फिलहाल अंतिम तारीख 30 जून है. इसके बाद डेडलाइन को और बढ़ाए जाने की उम्मीद लगभग शून्य है.

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ऐसे में आपको बिना देरी किए पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करा लेना चाहिए, क्योंकि 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आपको इसके लिए पेनल्टी भरनी पड़ जाएगी.

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अगर आपने डेडलाइन तक यह काम नहीं किया तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंकेज का रिक्वेस्ट करने से पहले आपको 1000 रुपये पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे.

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इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उन बैंकों की लिस्ट पहले ही डाली जा चुकी है, जहां से आप पेनल्टी भरने के लिए चालान बनवा सकते हैं.

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पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि डेडलाइन तक ऐसा नहीं करने पर संबंधित टैक्सपेयर का रिफंड रोक लिया जाएगा.

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इसका मतलब हुआ कि अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा.

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इतना ही नहीं बल्कि अगर आप बाद में पेनल्टी देकर लिंक कराते हैं, तब भी आपको नुकसान होगा. एक तरफ आप पेनल्टी भरेंगे, दूसरी ओर जितनी अवधि के लिए पैन इनऑपरेटिव होगा, उसके लिए आपको ब्याज भी नहीं मिलेगा.

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पैन को आधार से लिंक नहीं कराने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपसे ज्यादा टीसीएस और टीडीएस वसूल किया जाएगा.

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