PAN-Aadhaar Link: आधार कार्ड को पैन से नहीं किया है लिंक तो फटाफट निपटाएं ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान!
Pan Aadhaar Linking: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार आधार और पैन लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपने इस काम को अभी तक नहीं निपटाया है तो फटाफट इसे पूरा कर लें.(PC: File Pic)
31 मार्च 2023 तक इस काम को न पूरा करने की स्थिति में पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा. आधार और पैन को लिंक करना बहुत आसान काम है.(PC: File Pic)
आप इसे घर पर ही बैठकर पूरा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ता है.(PC: File Pic)
इसके लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक बेवसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें. इसके आप आपको Homepage पर Link Aadhaar के ऑप्शन पर क्लिक करें.(PC: File Pic)
इसके बाद आप अब आधार के सारी डिटेल्स और मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी दर्ज कर दें. इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.(PC: File Pic)
गौरतलब है कि इनकम टैक्स विभाग ने लोगों को 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार लिंक करने के लिए कहा है, लेकिन इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी. 1 जुलाई 2022 से लेकर मार्च 2023 तक पैन और आधार लिंक करने पर आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. अगर तब तक भी आप दोनों को लिंक नहीं करते हैं तो यह पैन कार्ड इनवैलिड या रद्द हो जाएगा.(PC: File Pic)