NPS Withdrawal Rule: मैच्योरिटी से पहले ही एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा, जानिए क्या है नया नियम
एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत इसमें से राशि की निकासी की जा सकती है. पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस से आंशिक निकासी को लेकर इस साल कुछ नए नियम में बदलाव किया है.
केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय (Central Autonomous Bodies) के कर्मचारी एनपीएस अकाउंट होल्डर्स को एक जनवरी 2023 से आंशिक निकासी को लेकर आवेदन संबंधित नोडल अधिकारी को देना होगा.
आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन निकासी की अनुमति दी है. वहीं प्राइवेट सेक्टर के एनपीएस मेंबर्स को आंशिक निकासी की ऑनलाइन सुविधा मिलती रहेगी.
पीएफआरडीए की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक एनपीएस से निकासी के लिए समय सीमा को टी 4 से घटाकर टीऋ2 कर दिया गया है. इसका मतलब है कि अब 4 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन में निकासी प्रक्रिया पूरी होगी.
अगर आप एनपीएस अकाउंट से पैसा निकालने जाते हैं तो तीन बार ही निकासी कर सकते हैं. साथ ही कुल कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ 25 फीसदी ही राशि निकाली जा सकती है.
एनपीएस से निकासी बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद और कंस्ट्रक्शन, गंभीर बीमार आदि में आंशिक निकासी की जा सकती है.