National Pension System: आप भी एनपीएस अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे पैसा, अगर 31 मार्च से पहले नहीं पूरा किया ये काम
पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथाॅरिटी ने कहा है कि 31 मार्च से पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया जाता है तो आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे और जबतक केवाईसी नियमों के तहत इसे पूरा नहीं करते हैं तबतक निकासी नहीं हो सकती.
31 मार्च 2023 पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी डेट है. ऐसे में अभी भी आप आयकर विभाग के ई्-फाइलिंग पोर्टल या एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर लिंक करा सकते हैं.
पैन कार्ड को अभी लिंक कराने पर 1 जुलाई 2022 के परिपत्र के मुताबिक, 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. वहीं अगर लिंक नहीं कराया जाता है तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा.
अगर आप पैन कार्ड लिंक करने के लिए जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो आयकर विभाग के नए पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते है.
आधार को एनपीएस अकाउंट से लिंक करने के लिए सबसे पहले https://cra-nsdl.com/CRA/ इस लिंक पर जाएं और लाॅगइन करें. फिर सब मेन्यू में आधार नंबर को अपडेट करें और अपडेट डिटेल पर अगला क्लिक करें.
अब आधार नंबर को एड करें और ओटीपी जनरेट करें. ओटीपी दर्ज करने के बाद आपका आधार प्रैन से लिंक हो जाएगा. आधार और प्रैन में जानकारी समान होनी चाहिए.