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PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana: मोदी सरकार की ये योजना व्यापारियों स्व-नियोजित व्यक्तियों को देती है 36,000 रुपये की पेंशन, जानें स्कीम के डिटेल्स

ABP Live   |  31 Dec 2021 06:19 PM (IST)
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मोदी सरकार ने छोटे लघु व्यापारियों के वृद्धा अवस्था की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना शुरु किया है जिसका नया नाम दुकानदारों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS Traders)जिसमें बुढ़ापे में पेंशन मिलता रहेगा.

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ऐसे व्यापारी जो स्वरोजगार कर रहे हैं और दुकान के मालिक, खुदरा व्यापारी, चावल मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कार्यशाला मालिक, कमीशन एजेंट, अचल संपत्ति के दलाल, छोटे होटल, रेस्तरां और समान व्यवसाय वाले अन्य व्यापारियों के रूप में काम कर रहे हैं, जिनकी सलाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है वे योजना का लाभ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत 60 साल के उम्र के होने पर व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों को कम से कम 36,000 रुपये पेंशन सलाना देती है. जिससे बुढ़ापे में वित्तीय सकंट से ना जूझना पड़े.

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के 3,000 रुपये का पेंशन हर महीने 60 साल की आयु के बाद मिलता रहेगा. अगर व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो व्यापारी के पति या पत्नी को 50 फीसदी पेंशन की रकम फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगी. फैमिली पेंशन का लाभ केवल पति या पत्नी को ही मिलेगा.

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदन करने वाले किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इनका सलाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए. उन्हें 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये का भुगतान करना होगा होगा.

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60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद पेंशन मिलना चालू हो जाएगा. हर महीने लाभार्थी के पेंशन खाते में कम से कम 3,000 रुपये पेंशन जमा होती रहेगी.

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना उन लोगों को समर्पित जिनका देश के जीडीपी में 50 फीसदी हिस्सेदारी है. लाभार्थी व्यापारी स्व-नियोजित व्यक्तियों के पास आधार कार्ड के अलावा बचत खाता होना चाहिए.

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