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ITR Filing: टैक्सपेयर्स को फॉर्म 16 का नहीं करना होगा इंतजार, तुरंत कर सकते आईटीआर फाइल, जानें कैसे

ABP Live   |  04 Jun 2023 02:05 PM (IST)
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Income Tax Return: भले ही इनकम टैक्स कंपनियों ने अभी तक कंपनियों ने फॉर्म-16 जारी नहीं किया है, लेकिन आप बिना इस फॉर्म के भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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आज हम आपको उस तरीके के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसके जरिए बिना फॉर्म-16 के भी आईटीआर दाखिल करना संभव है. जानते हैं इसके बारे में.

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ध्यान देने वाली बात ये है कि नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए फॉर्म-16 इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके जरिए आप अपनी सालाना इनकम, टैक्स और ब्याज दर के जरिए कमाई का लेखा जोखा प्राप्त कर सकते हैं.

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इस फॉर्म के जरिए आपको टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश और टीडीएस के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है. ऐसे में सवाल उठता है कि बिना फॉर्म-16 के आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे दाखिल कर सकते हैं.

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अगर आप आईटीआर फॉर्म-1 से लेकर आईटीआर फॉर्म-4 के बीच के क्षेणी में आते हैं तो आप बिना फॉर्म-16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फॉर्म-1 से लेकर आईटीआर फॉर्म-4 को इनेबल कर दिया है. ऐसे में आप चाहें तो बिना फॉर्म-16 के भी इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं. ऐसे में इन फॉर्म को फिल करके आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

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अगर आप बिना फॉर्म-16 के आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको पहले फॉर्म 26AS जिसमें आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट होता है इसे रखना आवश्यक है. इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव एनकैशमेंट अलाउंस क्लेम (LTA) की रसीद, इनकम टैक्स छूट 80C और 80D के तहत निवेश की गई राशि के फ्रूफ को भी रखना होगा.

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गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना किसी पेनाल्टी के आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 और पेनाल्टी के आप इसे 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं.

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