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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट आज, धीमे पोर्टल पर भी फटाफट करें काम-ऐसे

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  31 Jul 2024 02:14 PM (IST)
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ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देना होगा.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि अब तक 6 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. साल 2023 में 31 जुलाई तक कुल 6.77 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए थे.

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अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर समय सीमा खत्म होने से पहले अपना रिटर्न फाइल कर दें.

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ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद मेन्यू वाले विकल्प पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प को सेलेक्ट करें.

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इसके बाद अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फॉर्म को चुनें. बता दें कि सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म है.

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आगे असेसमेंट ईयर 2023-24 को सुनकर सभी जानकारी सब्मिट कर दें. फार्म सब्मिट करने के साथ ही आपको ई-वेरिफिकेशन करना होगा. इसके लिए आप ओटीपी या बैंक खाते आदि जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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बता दें कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर को जुर्माना देना होगा. सालाना 5 लाख रुपये की इनकम पर देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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