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ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट आज, धीमे पोर्टल पर भी फटाफट करें काम-ऐसे

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  31 Jul 2024 02:14 PM (IST)
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट आज, धीमे पोर्टल पर भी फटाफट करें काम-ऐसे

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन खत्म हो रही है. ऐसे में अगर आपने अभी रिटर्न नहीं फाइल किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर लें.

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ITR Filing Last Date: वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आखिरी तारीख है. इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देना होगा.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है कि अब तक 6 करोड़ से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं. साल 2023 में 31 जुलाई तक कुल 6.77 करोड़ टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए थे.

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अगर आपने भी अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर समय सीमा खत्म होने से पहले अपना रिटर्न फाइल कर दें.

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ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें. इसके बाद मेन्यू वाले विकल्प पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प को सेलेक्ट करें.

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इसके बाद अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर फॉर्म को चुनें. बता दें कि सैलरीड क्लास के लिए आईटीआर-1 या आईटीआर-2 फॉर्म है.

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आगे असेसमेंट ईयर 2023-24 को सुनकर सभी जानकारी सब्मिट कर दें. फार्म सब्मिट करने के साथ ही आपको ई-वेरिफिकेशन करना होगा. इसके लिए आप ओटीपी या बैंक खाते आदि जैसे विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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बता दें कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर टैक्सपेयर को जुर्माना देना होगा. सालाना 5 लाख रुपये की इनकम पर देर से रिटर्न दाखिल करने पर आपको 1,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

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