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ITR Filing: 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर इन लोगों को नहीं लगेगी पेनल्टी, जानें क्यों?

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  30 Jun 2024 08:19 PM (IST)
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ITR Filing: 31 जुलाई, 2024 तक वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ेगा.

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ITR Filing: 31 जुलाई, 2024 तक वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है. इसके बाद आपको रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ेगा.

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मगर कुछ ऐसे भी लोग है जिन्हें डेडलाइन खत्म होने के बाद आईटीआर फाइल करने पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं.

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अगर किसी व्यक्ति की कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो डेडलाइन खत्म होने के बाद भी रिटर्न फाइल करने पर आपको किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी होगी. पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार 2.50 लाख रुपये की सालाना इनकम आपको किसी तरह की पेनाल्टी नहीं देनी होगी. वहीं 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति के लिए 3 लाख रुपये की लिमिट है.

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वहीं 80 से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपये है.

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वहीं नई टैक्स रिजीम के अनुसार 3 लाख रुपये की इनकम पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

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