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ITR Filing: जुर्माने से बचने के लिए इस आखिरी हफ्ते में फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न! चूकने पर होगा यह बड़ा नुकसान

ABP Live   |  26 Jul 2022 11:51 AM (IST)
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ITR Filing for Assessment Year 2022-2023: वित्त वर्ष 2021-2022 यानी (Financial Year 2021-2022) और असेसमेंट ईयर 2022-2023 (Assessment Year 2022-2023) का आईटीआर दाखिल करने की आखिरी डेट करीब है. 31 जुलाई 2022 से पहले इस काम को निपटा लें वरना बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. (PC: Freepik)

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इनकम टैक्स ने करदाताओं को मैसेज भेजकर यह जानकारी दी है कि आप 31 जुलाई का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करें. ऐसा न करने पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. (PC: Freepik)

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वक्त पर आईटीआर फाइल न करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारी टैक्स देना पड़ सकता है. वहीं रिटर्न न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है. (PC: Freepik)

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वक्त पर आईटीआर फाइल न करने पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भारी टैक्स देना पड़ सकता है. वहीं रिटर्न न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है. (PC: Freepik)

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वहीं जिन लोगों की 5 लाख रुपये से कम की इनकम है उन्हें आईटीआर समय से फाइल न करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. (PC: Freepik)

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इसके साथ ही आईटीआर फाइल न करने पर आपको किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लेने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही आपको बड़े बीमा कवर खरीदने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. (PC: Freepik)

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इसके साथ ही आपको म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) खरीदने, घर खरीदने और बेचने आदि जैसे जरूरी वित्तीय कामों को करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. (PC: Freepik)

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