ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कितने दिन बाद मिलेगा रिफंड? इन कारणों से हो सकती है देरी
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन करीब आ गई है. कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. वह इस काम को 31 जुलाई से पहले पूरा कर लें.
कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त देनदारी के कारण टैक्स देना पड़ता है, वहीं, कुछ को रिफंड प्राप्त होता है.
अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और आपको अपने रिफंड का इंतजार है तो बता दें कि रिफंड मिलने में 4 से 5 हफ्ते का समय लग जाता है.
बता दें कि समय पर रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक डिटेल्स सही देना आवश्यक है. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स अपने बैंक खाते को प्री-वैलिडेट कर दें.
ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में बैंक खाते को प्री-वैलिडेट जरूर करें.
इस साथ ही जिस बैंक खाते को आपने दर्ज किया है, उसका IFSC कोड सही होना चाहिए. इसके साथ ही बंद हो चुके खाते में भी रिफंड प्राप्त नहीं होगा.