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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कितने दिन बाद मिलेगा रिफंड? इन कारणों से हो सकती है देरी

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  30 Jul 2024 06:10 PM (IST)
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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन करीब आ गई है. कई ऐसे टैक्सपेयर्स हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. वह इस काम को 31 जुलाई से पहले पूरा कर लें.

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कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त देनदारी के कारण टैक्स देना पड़ता है, वहीं, कुछ को रिफंड प्राप्त होता है.

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अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और आपको अपने रिफंड का इंतजार है तो बता दें कि रिफंड मिलने में 4 से 5 हफ्ते का समय लग जाता है.

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बता दें कि समय पर रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक डिटेल्स सही देना आवश्यक है. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स अपने बैंक खाते को प्री-वैलिडेट कर दें.

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ऐसा नहीं करने पर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में बैंक खाते को प्री-वैलिडेट जरूर करें.

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इस साथ ही जिस बैंक खाते को आपने दर्ज किया है, उसका IFSC कोड सही होना चाहिए. इसके साथ ही बंद हो चुके खाते में भी रिफंड प्राप्त नहीं होगा.

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