Insurance Rules: IRDAI ने इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों में किया बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रूल्स
Insurance Rules Changing From 1 April 2024: अगर आप बीमा खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. भारतीय बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने बीमा पॉलिसी सरेंडर करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है.
IRDAI के नियमों में बदलाव के बाद से सरेंडर वैल्यू के नियम में बदलाव होने वाला है.
नए नियमों के मुताबिक, ग्राहक जितनी अवधि में पॉलिसी को सरेंडर करेगा उसे उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी. नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे.
IRDAI के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक पॉलिसी खरीदने के तीन साल के भीतर ही पॉलिसी को सरेंडर कर देता है. ऐसे में उसे सरेंडर वैल्यू से कम रकम मिल सकती है.
वहीं, 4 से 7 साल की अवधि के दौरान पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़ोतरी हो सकती है.
अगर कोई पॉलिसीहोल्डर मैच्योरिटी से पहले अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उसे जमा की गई राशि के कमाई और बचत के हिस्से का भुगतान किया जाता है. इरडा 19 मार्च को हुई बैठक में इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े 8 प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशंस को अपनी मंजूरी दी है.