Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! यात्रा के दौरान हो गया है सामान चोरी तो न हो परेशान, इस तरह होगी नुकसान की भरपाई

इंडियन रेलवे
Indian Railway Luggage Rules: ट्रेन से हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रैवल करते हैं. ऐसे में कई बार यात्रा के दौरान उनका सामान गुम हो जाता है. ऐसे में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है.
कई बार रेलवे स्टेशन से भी यात्रियों का सामान चोरी होने की घटना सामने आई है. ऐसे में यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
नियमों के अनुसार अगर किसी यात्री का सामान रेलवे परिसर या ट्रेन से चोरी होता है तो वह दावा करके उस सामान का मुआवजा रेलवे से ले सकता है.
रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अगर ट्रेन में चोरी या डकैती जैसी घटना होती तो इसकी शिकायत तुरंत ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी को करें. इसके बाद आप एक एफआईआर फॉर्म फिल करें.
इसके बाद रेलवे इसकी रिपोर्ट दर्ज करके आपके सामान को खोजने की कोशिश करेगा वरना बाद में मुआवजे की प्रक्रिया को शुरू कर सकता है.
रेलवे ने यात्रियों के सामान को लैटाने के लिए ऑपरेशन अमानत लॉन्च किया है. इस ऑपरेशन के जरिए रेलवे के सभी मंडल खोए हुए सामान की जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड करता है.